दिल्ली के रेवेन्यू विभाग के आदेश के मुताबिक, सर्कल रेट पर दी जा रही 20 फीसदी छूट को समाप्त कर दिया गया है और अब एक जुलाई से वही सर्कल रेट लागू होंगे, जो 2014 में नोटिफाई किए गए थे यानी अब सर्कल रेट के आधार पर ही प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के लिए शुल्क की गणना की जाएगी। from प्रॉपर्टी समाचार, रियल एस्टेट खबरें, Real Estate India, Property News https://ift.tt/QtjMwlm