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दिल्लीः जिस साल तक का प्रॉपर्टी टैक्स भरा है, उससे पहले का पूरा होगा माफ

नई दिल्ली नॉर्थ एमसीडी एरिया में रहने वाले उन हजारों-लाखों लोगों के लिए राहत भरी खबर है, जिन्होंने कभी आम माफी योजना के तहत पिछला सभी बकाया प्रॉपर्टी टैक्स भुगतान कर दिया था। लेकिन, अभी भी एमसीडी के जोनल दफ्तरों से उन्हें बकाया टैक्स भुगतान के लिए नोटिस आते रहते हैं। नोटिस मिलने पर लोगों की मजबूरी होती है कि वे टैक्स का भुगतान करें। ऐसा नहीं करने पर कई लोगों के बैंक अकाउंट तक एमसीडी अटैच कर लेती है। लोगों को इस समस्या से छुटकारा दिलाने के लिए अब यह प्लान बनाया जा रहा है कि अगर किसी ने जिस साल तक का टैक्स आम माफी योजना के तहत भरा है, उसके पिछले सालों का सभी बकाया टैक्स जमा कराया हुआ माना जाएगा। पहले का बकाया टैक्स माफ हो जाएगा! नॉर्थ एमसीडी मेयर जय प्रकाश के अनुसार एमसीडी हर साल आम माफी योजना लागू करती है, ताकि प्रॉपर्टी टैक्स में छूट से प्रोत्साहित होकर लोग बकाया टैक्स का भुगतान करें। माफी योजना इस तरह से लागू की जाती है कि कोई व्यक्ति पिछले दो या तीन सालों का एक बकाया टैक्स एक मुश्त भुगतान करे, तो उससे पहले के सालों का बकाया टैक्स माफ हो जाएगा। जैसे आम माफी योजना में साल 2020-21, 2019-20 और 2018-19 का बकाया टैक्स भुगतान करने की घोषणा की जाती है, तो 2018- 19 के पहले का जितना भी बकाया टैक्स है, वह माफ हो जाएगा। लोग जब इस योजना के तहत टैक्स भुगतान कर देते हैं, तो 7 या 8 महीनों के बाद एमसीडी अफसर फिर उन्हें 2018-19 से पहले के बकाया टैक्स के लिए परेशान करने लगते हैं। लोगों को नोटिस जारी किया जाता है। जो लोग बकाया टैक्स भुगतान नहीं करते हैं, उनके बैंक अकाउंट तक अटैच कर लिए जाते हैं। ऐसा करना एक तरह से लोगों के साथ धोखाधड़ी है। ऐसा इसलिए कि पहले एमसीडी अफसर स्कीम के तहत लोगों को प्रोत्साहित करते हैं ताकि टैक्स जमा करें। उनके टैक्स जमा करने के बाद फिर उन्हें बकाया टैक्स के लिए नोटिस भेजा जाता है। आम माफी योजना के टैक्स जमा रसीद ही साक्ष्य अब यह प्रस्ताव बनाया गया है कि अगर किसी ने आम माफी योजना के तहत जिस साल बकाया टैक्स भुगतान किया है, उसके पहले का बकाया टैक्स जमा कराया हुआ माना जाएगा। साक्ष्य के तौर पर एमसीडी अफसरों को वह व्यक्ति आम माफी योजना की रसीद दिखा सकता है। इस संबंध में एमसीडी अगले सदन में एक प्रस्ताव भी पारित करने वाली है, ताकि यह एमसीडी के नियमों में शामिल हो सके। आज भी जमा करा सकेंगे प्रॉपर्टी टैक्स ईस्ट एमसीडी कमिश्नर विकास आनंद ने कहा है कि 31 मार्च तक प्रॉपर्टी टैक्स ऑफिस खुले रहेंगे। इस दौरान रविवार को भी लोग प्रॉपर्टी टैक्स जमा करा सकेंगे। कमिश्नर ने यह भी कहा कि 31 मार्च तक बकाया प्रॉपर्टी टैक्स पर लगने वाले ब्याज और जुर्माने पर 100 पर्सेंट की छूट है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोग इस स्कीम का लाभ उठाएं। प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली के मामले में इस बार एमसीडी बहुत पीछे चल रही है। अधिकारियों का कहना है कि अब चूंकि बहुत कम समय बचा हुआ है, इसलिए उनकी पूरी कोशिश है कि टारगेट भले ही पूरा न हो, लेकिन कम से कम उसके आसपास तो पहुंच ही जाएं। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ही रविवार को भी प्रॉपर्टी टैक्स ऑफिस को ओपन रखा गया है। अधिकारियों का कहना है कि वर्किंग डे में आमतौर पर लोगों के पास इतना समय नहीं होता कि वे प्रॉपर्टी टैक्स जमा करा सकें। इसलिए शनिवार और रविवार को भी सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक प्रॉपर्टी टैक्स ऑफिस को खोला गया है।


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