तय समयसीमा के भीतर बिल्डर की ओर से फ्लैट हैंडओवर नहीं किए जाने के एक मामले में रेरा ने सख्त फैसला सुनाया है। हरियाणा रेरा ने बिल्डर को 90 दिनों के भीतर 1.56 करोड़ रुपये फ्लैट बायर्स को लौटाने का निर्देश दिया है। फ्लैट की रकम ब्याज समेत बिल्डर को लौटाने होंगे।
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